Shagun Yojana Himachal Pradesh| शगुन योजना हिमाचल प्रदेश || Apply for HP Shagun Yojana||
हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक नई योजना “शगुन” योजना का आरंभ किया। इस योजना के तहत बीपीएल परिवार की बेटियों के विवाह के लिए सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेंगी।
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“शगुन योजना” हिमाचल प्रदेश (HP Shagun Scheme)
माता-पिता खो चुकी बीपीएल परिवार की बेटियों के विवाह के लिए हिमाचल सरकार ने “शगुन” योजना की शुरुआत की है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने शगुन योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। हिमाचल सरकार ने इस योजना के लिए 50 करोड़ का बजट जारी कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के गरीब परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। लाभ लेने के लिए लड़की को शादी का प्रमाणपत्र दिखाना होगा।
“शगुन” योजना के लिए पात्रता :
- लड़के की आयु 21 वर्ष और हिमाचली स्थाई निवासी लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- लाभार्थी लड़की का बीपीएल (गरीबी रेखा से निचे ) होना अनिवार्य है।
- लड़की का हिमाचल का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
“शगुन योजना के उद्देश्य :
- योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे माता-पिता /संरक्षक अथवा स्वयं लड़की यदि उसके माता-पिता जीवित नहीं है व लापता है, को लड़की की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- विवाह योग्य लड़कियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना जो बीपीएल परिवार से संबंधित हो।
- गरीब परिवारों की लड़कियों के विवाह के आर्थिक बोझ को कम करना।
आर्थिक सहायता राशि :
- हिमाचल प्रदेश सरकार गरीबी रेखा से नीचे परवारों की लड़कियों के विवाह के लिए 31000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। विभाग के जिला परियोजना अधिकारी को 31000 रुपए की राशि जारी करने के लिए अधिकृत किया है। आर्थिक सहायता राशि बेटियों के बैंक खात्ते में दी जाएगी। अगर तीन माह के भीतर इस धनराशि को बैंक खाते से नहीं निकाला गया तो पैसा वापस विभाग को चला जाएगा। राज्य सरकार अनुदान की राशि जीवन यापन हेतु खर्चे को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर बढ़ाने के लिए सक्षम होगी।
आवेदन कैसे करें : (Apply for HP Shagun Scheme)
“शगुन” योजना के लिए लड़की के माता-पिता / अभिभावकों , लड़की द्वारा स्वयं यदि वह बेसहारा हैं , संबंधित बाल विकास अधिकारी / प्रभारी नारी सेवा सदन / अधीक्षक , बालिका आश्रम को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किया जाएगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी / प्रभारी नारी सेवा सदन / अधीक्षक बालिका आश्रम द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन किया जाएगा। राशि विवाह से दो माह पहले जारी की जाएगी। अगर कोई विवाह से पहले आवेदन नहीं कर सके तो उन्हें छः माह में वित्तीय लाभ के लिए आवेदन करने की मोहलत दी है।
आहरण एवं वितरण :
- आहरण एवं वितरण जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी को किया जाएगा जो की आवेदक / लाभार्थी को अनुदान राशि वितरित करेंगे।
- प्रस्तावित शादी की तारीख से दो महीने पहले राशि का भुगतान किया जा सकता है।
- यदि विवाह पहले ही हो चुका है , तो विवाह के छः महीने के भीतर भी आवेदक अनुदान राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- यदि आवेदक शादी के छः माह के बाद आवेदन करता / करती है तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- बाल विकास परियोजना अधिकारी इस योजना के लिए अलग रिकॉर्ड रखेंगे।
- अनुदान राशि संबंधित आवेदक के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
नियम और शर्तें | Documents for HP Shagun Scheme
(क) लड़कियों /महिलाओं के माता-पिता /अभिभावकों या स्वयं लड़की द्वारा , यदि उसके माता-पिता जीवित नहीं है या लापता है, को अपने आवेदन के साथ निम्नलिखित जानकारी /दस्तावेज देने होंगे :-
- लड़की का हिमाचली प्रमाण पत्र।
- बी.पी.एल. प्रमाण पत्र।
- लड़की का जन्म तिथि का प्रमाण पत्र।
- शादी की प्रस्तावित तिथि। (संबंधित पंचायत /पार्षद /प्रभारी , नारी सेवा सदन , अधीक्षक बालिका आश्रम द्वारा सत्यापित हो )
- विवाह प्रमाण पत्र ( यदि विवाह पहले हो चुका हो )
- यदि लड़की के माता-पिता जीवित नहीं है / लापता , प्रमाण पत्र।
- उस व्यक्ति का नाम व पता जिससे लड़की की शादी हो रही हैं।
- उस व्यक्ति की जन्म तिथि जिससे लड़की की शादी हो रही हैं।
(ख ) आवेदक विवाह अनुदान लिए केवल एक ही योजना के अंतर्गत पात्र होगी । -मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अथवा शगुन योजना।
(ग ) यदि अनुदान की राशि का उपयोग वितरण की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर यदि उपयोग नहीं किया जाता है तो उस राशि को वापिस बाल विकास परियोजना अधिकारी के पास जमा करवाना अनिवार्य है।
Download Application Form for Shagun Yojana Himachal Pradesh
यहाँ आप Himachal Pradesh Shagun Yojana कर सकते हैं। हमने पहले ही बता दिया है कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ जमा करना है। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
अगर कोई इस योजना का लाभ उठाना चाहता है, तो जल्द आवेदन करें।
Shagun Yojana Himachal Pradesh| शगुन योजना हिमाचल प्रदेश
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